उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिस्मी समूह ‘ग’ के पद
समाविष्ट हैं|
सेवा नियमावली में परिषद् का तात्पर्य राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश से
है|
लेखपालों का संवर्ग जिलावार होगा और जिलावार सदस्य संख्या का आवंटन
राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना
भरे हुए छोड़ नहीं सकता है या राज्यपाल उसे स्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति
प्रतिकर का हक़दार न होगा या राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी व अस्थायी पदों का सृजन
कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें|
सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा
परिषद् उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता
प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है|
भर्ती के प्रयोजनों के लिए परिषद्, एक चयन समिति गठित करेगी|
भरी जाने वाली लेखपालों की रिक्तियों की संख्या प्राप्त होने पर
परिषद्, प्रशासनिक आवश्यकतानुसार मंडल स्तर या किसी अन्य इकाई के स्तर पर
प्रतियोगिता परीक्षा कराने का विनिश्चय करेगी| आवेदन पत्रों को कलेक्टर द्वारा
अपने जिलों में आमंत्रित किया जायेगा|
कलेक्टर आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और पात्र अभ्यर्थियों से
प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा| प्रतियोगिता परीक्षा में
वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी जिसमे सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और
ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बंधित विषयों के प्रश्न सम्मिलित होंगे|
चयन समिति, अभ्यर्थियों की प्रवीणता के क्रम में, जैसा उनके द्वारा
लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त किये गए अंको के योग से प्रकट हो,
जिलावार एक सूची तैयार करेगी| यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त
करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा
जायेगा| लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थियों के बराबर-बराबर अंक होने की
दशा में, आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को सूची में ऊपर रखा जायेगा|
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